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वैसे तो महज बेघर होना ही अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन उन लाखों लोगों पर क्या बीतती होगी जिनको इस देश में तकरीबन आधी सदी रहने के बाद भी देश का नागरिक तक नहीं माना जाता. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से लगे कई गांव हैं जिनमें रहने वाले लोग देखने में तो आम हिंदुस्तानियों जैसे ही लगते हैं लेकिन तकनीकी तौर पर वे अब भी देश के नागरिक नहीं हैं.
लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़े इस मसले की जड़ें करीब 50 साल पीछे जाती हैं. 1963 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में उथल-पुथल मचनी शुरू हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन लोगों को भारत बुलाकर बसाने का सिलसिला शुरू किया. बांग्लादेश के खुलना, फरीदपुर, ढाका, चटगांव आदि जिलों से आकर हजारों परिवार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिलों में बसे. लेकिन आज इन एक लाख से अधिक परिवारों में से बमुश्किल 15-20 हजार के पास ही भारतीय नागरिकता है.
नागरिकता न मिलने से इनकी जिंदगी में कई तरह के दुख हैं. बंगाली समुदाय के इन परिवारों के युवकों को न तो सरकारी नौकरी ही मिल पा रही है और न ही दूसरी अन्य सुविधाएं. हां, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त अचानक नेताओं को इनका ध्यान आता है और उस दौरान इनकी नागरिकता के मुद्दे पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं. कारण स्पष्ट है. इनके पास नागरिकता भले ही नहीं हो लेकिन मतदाता सूची में इनका नाम है. इनका मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है. वैसे तो निर्वाचन आयोग का नियम है कि वही व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सकता है जो भारत का नागरिक हो. लेकिन यहां यह नियम शायद लागू नहीं होता. लाखों की संख्या में मौजूद इन लोगों के पास भारत की नागरिकता तो नहीं है लेकिन वे चुनाव में वोट जरूर डालते हैं. उनका नाम वोटर लिस्ट में तो है ही, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र भी उनके पास है. पूरे बंगाली समुदाय की यही चीज नेताओं व राजनीतिक पार्टियों को लुभाने का काम करती हैं. राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से लोग राशन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज बड़ी आसानी से बना लेते हैं.
[box]‘स्थानीय नेता बंगाली परिवारों का नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भले ही तत्पर न दिखते हों पर वोटर कार्ड बनवाने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है'[/box]
स्थानीय पत्रकार महबूब मियां बताते हैं, ‘स्थानीय नेता बंगाली परिवारों का नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भले ही तत्पर न दिखते हों पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेकर वोटर कार्ड बनवाने तक में उनकी प्रमुख भूमिका होती है. इसके लिए नेता अधिकारियों पर दबाव बनाने से लेकर सारे दूसरे हथकंडे तक अपनाते हैं. लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं नागरिकता और इनकी सुविधाओं व जरूरतों का मुद्दा नेताओं की प्राथमिकता से कोसों दूर चला जाता है.’
ऐसा भी नहीं है कि दुश्वारियां केवल उन्हीं परिवारों के लिए हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है बल्कि सरकारी उपेक्षा के कारण वे परिवार भी परेशान हैं जिनके पास नागरिकता है. सरकार ने सन 1964 में पीलीभीत व ऊधमसिंह नगर की सीमा पर शारदा नदी के किनारे इन परिवारों को बसाना शुरू किया था. उस समय जिन परिवारों को भारत सरकार की ओर से नागरिकता दी गई थी उनमें से प्रत्येक परिवार को भरण-पोषण के लिए पांच-पांच एकड़ जमीन, एक जोड़ी बैल, खेती के लिए बीज, जंगल में रहने के कारण जान-माल की सुरक्षा के लिए बंदूकों के लाइसेंस सहित जरूरी राशन तक उपलब्ध कराया गया था. यह सिलसिला कुछ माह तक चला जब तक कि नागरिकता पाए परिवार खुद अपने खेतों में अनाज नहीं उगाने लगे. लेकिन इन परिवारों की खुशियां क्षणिक थीं. 1989 में शारदा नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण पीलीभीत जिले के रमनगरा, गभिया सहराई, कुतिया कबर सहित कई गांवों की खेती योग्य वह जमीन जो सरकार की ओर से आवंटित हुई थी, नदी में ही समा गई. इन गांवों की तो खेती गई लेकिन प्रकृति की सबसे अधिक मार गुन्हान गांव पर पड़ी. करीब 3000 की आबादी वाला यह गांव पूरा ही नदी में समा गया. गुन्हान के लोगों को शारदा नदी व शारदा बैराज के बीच स्थित सिंचाई विभाग की जमीन पर अस्थायी रूप से करीब 23 साल पूर्व बसाया गया था. ये आज भी वहीं रहने को मजबूर हैं. 80 साल के बुजुर्ग जगदीश कहते हैं, ‘अस्थायी रूप से जगह देते समय प्रशासन की ओर से कहा गया था कि कुछ समय बाद सबको स्थायी जगह रहने को दी जाएगी लेकिन वह दिन कभी नहीं आया.’
जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं है, उनकी परेशानियों का तो कोई पारावार ही नहीं है. 70 साल के हरीपद मांझी तकरीबन 22 साल की उम्र में बांग्लादेश के खुलना जिले से आए थे. वहां के हालात ऐसे थे कि पत्नी व बच्चों की जान बचा कर खाली हाथ ही भागना पड़ा. वे बताते हैं, ‘सरकार ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के माना कैंप में रखा. माना कैंप पहाड़ पर था जहां पर खेतीबाड़ी संभव नहीं थी. लिहाजा दो साल बाद परिवार सहित पश्चिम बंगाल के सुंदरबन चले गए. वहां छह-सात महीने ही रहे थे कि समस्याएं शुरू हो गईं. स्थानीय लोगों ने वहां से हटने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.’ वे आगे बताते हैं कि स्थानीय निवासियों का विरोध अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि एक दिन पुलिसवालों ने आकर बंगाली समुदाय की झोपड़ियों में आग लगा दी. झोपड़ियां जलाने के बाद भी जब लोग नहीं हटे तो पुलिसवालों ने पिटाई करके सबको भगा दिया. मांझी कहते हैं, सुंदरबन से बेघर होने के बाद कई परिवार पीलीभीत आ गए. यहां आने के बाद भी विपत्तियों ने साथ नहीं छोड़ा. न तो परिवार पालने के लिए जमीन मिली और न ही वे सरकारी सुविधाएं जो उस समय सरकार दे रही थी.’ हरीपद मांझी के पास नागरिकता भले ही नहीं है लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने उनका राशन कार्ड जरूर बना दिया है. घास-फूस की झोपड़ी में रहने वाले हरीपद का राशन कार्ड सरकारी कर्मचारियों ने बनाया भी तो गरीबी रेखा से ऊपर का. लिहाजा हरीपद के दो बेटे दिल्ली में सिलाई करके परिवार का पेट पाल रहे हैं.
[box]अपना सब कुछ छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की आस में भारत आए ये परिवार एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें वे बांग्लादेश छोड़ते वक्त थे[/box]
वहीं ऊधमसिंह नगर के नारायण नगर में रहने वाले 61 साल के सुरेन हलधर बांग्लादेश के फरीदपुर जिले से अपने मां-बाप के साथ बेहतर जिंदगी की चाह लिए 1964 में हिंदुस्तान आए थे. लेकिन दिक्कतें खत्म होने के बजाय बढ़ती गईं. सुरेन हलधर के बेटे अधिर बताते हैं, ‘यहां आने के बाद सरकार की ओर से सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रोका गया. वहां कुछ दिन रहने के बाद सरकार की ओर से रुद्रपुर कैंप भेजा गया. ‘रुद्रपुर कैंप से जमीन देने की बात कह कर उन्हें नारायणनगर भेजा गया लेकिन यहां न तो जमीन मिली और न ही नागरिकता. उनके मुताबिक सरकार की ओर से बीपीएल कार्ड बनाया गया था लेकिन कुछ माह पूर्व कार्ड यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है. नागरिकता न होने के बावजूद बीपीएल कार्ड के आधार पर उन्हें सरकार की ओर से इंदिरा आवास आवंटित किया गया लेकिन उसके लिए भी महज 27 हजार रुपये ही अधिकारियों की ओर से दिए गए. परिवार का पेट पालने के लिए अधिर घर में ही एक छोटी-सी परचून की दुकान चलाते हैं. घर के पास स्थित वन विभाग की जमीन पर ही उनका पूरा मकान बना है. वे हमेशा इस डर में जीते हैं कि पता नहीं कब वन विभाग उन्हें बेघर कर दे. परिवार के छह लोगों का पेट पालने के लिए दुकान जब छोटी पड़ने लगी तो तीन बेटों ने मजदूरी करने के लिए गुजरात का रास्ता पकड़ लिया.
अपना सब कुछ बांग्लादेश में छोड़ कर एक बेहतर जिंदगी जीने की आस लगाए हिंदुस्तान आए ये परिवार एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें वे यहां आते वक्त थे. रमनगरा के भूदेव दास बताते हैं, ‘सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाढ़ के बाद पानी जब कम हुआ तो नदी की कटान के कारण पूरी जमीन नदी में समा गई लेकिन कुछ साल बाद जब नदी ने अपना रास्ता फिर बदला तो जो खेत नदी में गए थे वो फिर से बाहर आ गए. किसान जब अपनी जमीनों पर दोबारा खेती करने गए तो वन विभाग ने उन्हें रोक दिया.’ वन विभाग का तर्क है कि जो जमीन नदी की कटान के बाद निकली है वह उसकी है. भूदेव कहते हैं, ‘जमीन होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में ये परिवार भूमिहीन होकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं. जमीन जाने के बाद इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या परिवार का पेट पालने की है. बच्चों का पेट पालने की जुगाड़ में कहीं बाहर प्राइवेट नौकरी करने जाते भी हैं तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये बांग्लादेश से हिंदुस्तान में रहने आए हैं तो इन्हें शक की निगाह से देखा जाता है.’
अब इन लोगों ने अपने हक की लड़ाई शुरू की है. जमीन की लड़ाई लड़ रहे स्थानीय युवक विवेक बताते हैं, ‘सिंचाई विभाग की 1,171 एकड़ जमीन यहां खाली पड़ी थी. काफी प्रयास के बाद यह जमीन राजस्व विभाग को स्थानांतरित हो गई ताकि उन परिवारों को दी जा सके जिनकी जमीनें नदी में समा गई हैं. राजस्व विभाग को मिली जमीन से बंगाली परिवारों को सरकार की ओर से पट्टों का आवंटन शुरू हुआ ही था कि तहसील का एक कर्मचारी आवंटन के खिलाफ कोर्ट चला गया.’ कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद से पूरा मामला कोर्ट में ही विचाराधीन है.
पढ़ाई के लिए इन परिवारों के बच्चों को प्रशासन की ओर से अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. लेकिन यह भी आसानी से हासिल नहीं होता. दसवीं का छात्र राहुल बताता है कि पिछले साल उसे बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना था जिसे हासिल करने के लिए उसने अपने गांव से लेकर तहसील मुख्यालय पूरनपुर, जो करीब 35 किलोमीटर दूर है, तक के चक्कर लगाए. वह बताता है, ‘चार चक्कर लगाए, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बन सका. बिना प्रमाण पत्र के बोर्ड का फार्म भरने के कारण निरस्त कर दिया गया’. इस तरह की स्थिति का सामना हर साल हजारों छात्र-छात्राओं को करना होता है.
लालफीताशाही ने यहां के निवासियों की पूरी जिंदगी को मखौल में तब्दील कर दिया है. पैसा खर्च करके युवक पहले तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसके बाद पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि वे सभी जरूरी कागजात बनवा लेते हैं जिन्हें बनवाने के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य है. एक-दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में युवकों ने नागरिकता न होने के बावजूद अपना ड्राइविंग लाइसेंस व पैनकार्ड बनवा लिया है. इन कागजात के सहारे युवक नौकरी में भी अपना भाग्य आजमाते हैं. लेकिन अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है क्योंकि इन प्रमाण पत्रों में साफ-साफ लिखा होता है कि यह शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए है, न कि नागरिकता के लिए.
नागरिकता का मामला सिटिजनशिप एक्ट 1955 में वर्णित है तथा यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है. साफ है कि नागरिकता का मामला भले ही भारत सरकार का हो लेकिन बिना नागरिकता के ही कई परिवार भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा आवास का लाभ सरकारी कर्मचारियों को चंद रुपये देकर बंगाली समुदाय के लोग बड़ी आसानी से उठा लेते हैं. इसका प्रमाण बंगाली कालोनियों में जाकर आसानी से देखने को मिलता है, जहां एक-दो नहीं बल्कि कई कमरे इंदिरा आवास की सरकारी मदद से बने देखने को मिलते हैं.
बंगाली समुदाय के लाखों लोगों की इस बदहाली पर पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी कहते हैं, ‘बांग्लादेश में हालात खराब होने पर मेरी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिंदू परिवारों को यहां बुला कर बसाने का काम शुरू किया था जो बखूबी हुआ. जो लोग शुरू में आ गए, उन्हें तो नागरिकता मिल गई लेकिन 1964 के बाद आगे के 15 सालों तक बंगाली परिवारों का पलायन होता रहा. समस्या इसलिए है कि सभी परिवार एक साथ नहीं आ पाए. जो बाद में आए नागरिकता की समस्या उन्हीं के लिए है.’ वे आगे कहते हैं, संसद में हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का है. गृहमंत्री से भी मुलाकात की लेकिन समस्या का हल नहीं निकल सका.’
कैसे मिलती है नागरिकता
भारत की नागरिकता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद पांच से 11 में है. इसमें नागरिकता के लिए जिन शर्तों का उल्लेख है उनमें एक प्रावधान नैचरलाइजेशन का भी है. इसके मुताबिक ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जो 12 साल से देश में रह रहा हो. यह जरूरी है कि आवेदक 14 साल की अवधि में कुल 11 साल के लिए भारत में रहा हो और आवेदन से पहले उसने 12 महीने का समय भारत में बिताया हो.
व्यथा कथा 1: दीपक बाड़ोई
बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) के फरीदपुर जिले के बनगांव से आए दीपक बाड़ोई जीप चलाकर अपनी विधवा मां, पत्नी तथा बच्चों का पेट पाल रहे हैं. दीपक बताते हैं, ‘जीप चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता थी, लिहाजा आरटीओ कार्यालय में कुछ रुपये देकर उसे भी हासिल कर लिया.’ इतना ही नहीं, दीपक के पास राशन कार्ड के साथ-साथ चुनाव के लिए फोटो पहचान पत्र भी है जो उनकी नागरिकता को साबित करता है. इसके बावजूद उनके पास स्थायी नागरिकता आज तक नहीं है.
दीपक बताते हैं, ‘2005 में हाईस्कूल का फार्म भरने के लिए अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना था जो 400 रुपये खर्च करने के बाद बना.’ बांग्लादेश से आने के बाद सरकार की ओर से दीपक के परिवार को मध्य प्रदेश के माना कैंप में रखा गया. कैंप में रहने के लिए भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय की ओर से कार्ड जारी किया गया. दीपक की बुजुर्ग मां सुचित्रा बताती हैं, ‘कैंप के पास पहाड़ पर कुछ जमीन भी आवंटित हुई लेकिन वह खेती के योग्य नहीं थी, इसलिए 1975 में परिवार को लेकर पीलीभीत आ गए. यहां आने के बाद सरकार की ओर से जारी कार्ड के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रयास शुरू किया लेकिन सफलता नहीं मिली.’ नागरिकता न होने के कारण उन्हें पीलीभीत में सरकार की ओर से न तो खेत ही आवंटित हुआ और न ही दूसरी अन्य सुविधाएं मिलीं. 1964 में पुनर्वास मंत्रालय की ओर से उन्हें जारी कार्ड भी अब जर्जर अवस्था में पहुंच गया है जिसे अपने कलेजे से लगा कर सुचित्रा और दीपक नागरिकता की आस में अधिकारियों की चौखट पर भटकते रहते हैं.
व्यथा कथा 2: धीरेंद्र विश्वास
पीलीभीत जिले में रमनगरा के रहने वाले 24 साल के धीरेंद्र विश्वास के परिवार की एक पूरी पीढ़ी का जीवन बिना नागरिकता के ही गुजर गया है. ग्रैजुएट धीरेंद्र बताते हैं कि 2008 में एसएसबी में सिपाहियों की जगह निकली. इसमें बताया गया था कि बॉर्डर एरिया के युवकों को इसमें वरीयता दी जाएगी. धीरेंद्र का गांव रमनगरा भी नेपाल की सीमा से लगा हुआ है लिहाजा उन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया. फॉर्म के साथ उन्होंने पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया. इतना सब होने के बावजूद धीरेंद्र का फॉर्म यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि उनके पास भारतीय नागरिकता ही नहीं है.
धीरेंद्र बताते हैं कि सिर्फ एसएसबी में ही नहीं बल्कि कई सरकारी नौकरियों में रुपये खर्च करके फॉर्म आदि भरने के बाद लेकिन हर बार उनका फॉर्म नागरिकता के अभाव में रद्द कर दिया गया. थक हार कर धीरेंद्र घर बैठ गए. परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी उन पर ही है, लिहाजा उन्होंने गांव में ही एक छोटी-सी परचून की दुकान खोल ली है.