दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में कहा कि 123 संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रबंधन जारी रहेगा। इससे दिल्ली वक्फ बोर्ड को अंतरिम राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 नवंबर को होगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार 123 संपत्ति का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है। हालांकि, अदालत ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि इन संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के रोज़मर्रा के कामकाज में कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि 123 संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रबंधन जारी रहेगा। बता दें कि 8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 वक़्फ़ संपत्तियों से दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का दावा ख़त्म करने का आदेश दिया था और इन संपत्तियों के फिजिकल इंस्पेक्शन कराने का आदेश दिया था।
बता दें इन 123 संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि हैं, जो दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन पर हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। मामले की अगली सुनवाई अब 6 नवंबर को होगी।