भाजपा के संसद और दिली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ मकान की सील तोड़ने के आरोप में गोकुलपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तिवारी के खिलाफ एमसीडी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ़ आईपीसी की धारा १८८, डीएमसी एक्ट ६६१ और ४६५ के तहत मामला दर्ज किया है। यादगौरतलब रहे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के एक सीलबंद घर का ताला तोड़े जाने का कथित वीडियो सामने आने के बाद रविवार को विवाद खड़ा हो गया था। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने इस वीडियो को दिल्ली के भाजपा शासित नगर निगमों से जोड़ दिया है।
आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी के बाद अब सीलिंग ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह (भाजपा) सुबह में सीलिंग करती है और शाम में ताला तोड़ती है। क्या वह समझती है कि लोग बेवकूफ हैं।
उधर तिवारी ने कहा कि वह गोकुलपुर गए थे जहां लोगों ने उन्हें बताया कि १००० के बीच केवल एक घर को निगम ने सील किया है। उन्होंने कहा, ‘मैंने निगम की चुनिंदा नीति के विरुद्ध सील को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सभी मकान अवैध रुप से बनाये गए हैं लेकिन खास मकान को ही निगम ने कार्रवाई के लिए चुना।’ मांजा रहा है कि तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज होने से उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।