पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाने (सरकारी खजाना) मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उनके ऊपरतीन साल की सजा और पांच साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगायी है।
इमरान खान पर आरोप है कि उन्हें कई ऐसे तोहफे मिले जिन्हें तोशखाने में जमा तो करवाया गया किंतु उन तोहफो के बाद में महंगे दामों पर बाजार में बेच दिया गया। ऐसा कर इमरान ने पीएम रहते काफी पैसा बना लिया। पीएम रहते हुए इमरान खान को 14 करोड़ के कुल 58 उपहार मिले थे।
बता दें, जांच में पाया गया है कि इमरान खान ने 215 करोड़ रूपये में उन तोहफो को तोशखाने से खरीदा था किंतु बाद में 5.8 करोड़ रुपये में बेच दिया। जिन तोहफो को इमरान ने बेचा उसमें एक ग्राफ घड़ी, कफ़लिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, चार रोलेक्स घड़ी और एक अंगूठी हैं।
क्या होता है तोशखाना?
जब भी पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री या वहां के किसी बड़े नेताओं और अधिकारियों को किसी विदेशी यात्रा पर कोई उपहार मिलता है तो उस उपहार को तोशखाने में जमा कराना जरूरी होता है। यदि कोई प्रधानमंत्री किसी उपहार को अपने साथ रखना चाहे तो उसकी प्रक्रिया में पहले उपहार की नीलामी कर उस वस्तु की कीमत जांच ली जाती है फिर उतनी कीमत अदा कर वे उस उपहार स्वरूप वस्तु को अपने पास रख सकते है।