सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की शिव सेना का मामला मंगलवार को संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने शिवसेना के चुनाव चिन्ह के दोनों गुटों के दावे के मामले की सुनवाई का मामला सुनेगी। सर्वोच्च अदालत अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह गुरुवार तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। याद रहे जुलाई में एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और उनके विधायकों के अलावा शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। शिंदे ने चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताया था।
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है जिसकी तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई का मामला सुनेगी।
सर्वोच्च अदालत में विधायकों की अयोग्यता के मसले पर भी अभी फैसला आना है। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की हुई है। सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।