राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद भी लगातार चर्चा में रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक रिएल एस्टेट कंपनी ‘द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन’ और इससे जुड़ी दो अन्य कंपनियों को टैक्स फ्रॉड समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। न्यूयॉर्क कोर्ट की ज्यूरी ने ट्रंप के फैमिली बिजनेस पर टैक्स फ्रॉड करने के लिए अधिकतम 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 130 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ट्रंप के खिलाफ मैनहैटन की कोर्ट की ज्यूरी का यह फैसला शुक्रवार को आया। अमेरिका की राजनीति के मामले में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, भले ट्रम्प की अमीर कंपनियों के टर्न ओवर के लिहाज से उन्हें यह रकम चुकाना मामूली बात हो।
याद रहे ट्रम्प ने पिछले चुनाव हरने के बाद ही व्हाइट हाउस में दोबारा लौटने की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यदि वे इस तरह के मामलों के चलते कानूनी दिक्क्तों में घिरते हैं तो उनके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।
बता दें ट्रंप कॉर्पोरेशन और ट्रंप पेरोल कॉर्प, ‘द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन’ की संस्थाएं हैं और दोनों को पिछले महीने झूठे बिजनेस रिकॉर्ड के जरिये टैक्स चोरी करने की मंशा से प्लॉटिंग करने का दोषी पाया गया था। एक महीने चली सुनवाई में ज्यूरी ने ट्रंप की कंपनियों को 17 मामलों में दोषी घोषित दिया है।
वैसे डोनाल्ड ट्रंप पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन ज्यूरी के फैसले ने उनकी इमेज और रुतबे को नुकसान जरूर पहुंचाया है। ट्रंप ने साल 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरह से नॉमिनेशन की मांग की हुई है।