कोर्ट ने आरोपी शुभम चौधरी की अर्जी पर 15 मार्च को सुनवाई का फैसला किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 मार्च तक पुलिस आरोपी शुभम कर चौधरी के खिलाफ कोई कोरेसिव एक्शन नहीं लिया जाये।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पर्यावरणविद् शुभम कर चौधरी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा शेयर की गई ‘टूलकिट’ दस्तावेज के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में शुभम कर चौधरी की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होगी।
आरोपी निकिता जैकब और शांतुन मुलुक की जमानत याचिका पर भी पटियाला हाउस कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले दिनों इन आरोपियों की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए 15 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा भी दी थी।
शुभम के वकील ने कोर्ट से आपील की थी, कि इस मामले में बाकी आरोपियों की जमानत अर्जी पर कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करने वाला है इसलिये आरोपी शुभम कर चौधरी की अर्जी पर भी 15 मार्च को सुनवाई होनी चाहिये।