देश में कोरोना वायरस का कहर अब उन राज्यों में फैलने लगा है, जहां संक्रमण के मामले कम थे। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के बनाए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की कैद हो सकती है।
झारखंड कैबिनेट ने वीरवार को ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल कैद की सजा हो सकती है।
झारखंड में वीरवार को उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर चेकिंग की कोई खास व्यवस्था नहीं नहीं देखी गई। झारखंड की राजधानी रांची में लोग बिना मास्क घूमते देखे गए।
बता दें पिछले दिनों प्रवासी मजूदरों के लौटने और लोगों की लापरवाही बरतने की वजह से राज्य में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़े हूं। इसीलिए सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े हैं, इनमें से एक निर्णय यह है कि अब राज्य के बैंकेट हॉल का प्रयोग आइसोलेशन वार्ड के तौर पर किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6458 हो गई है। इसमें से 64 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है, जबकि 3024 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं।