यूपी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। बुधवार को पुलिस ने उनकी पत्नी अपूर्वा को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। अब अपूर्वा ने हत्या की बात तो स्वीकार की है लेकिन कहा है कि झगड़े के दौरान ऐसी परिस्थिति बनी कि उनके हाथ से रोहित का गला दब गया।
इस ब्यान के बाद दिल्ली पुलिस के सामने पेचीदगी वाली स्थिति पैदा हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अपूर्वा के खिलाफ पति रोहित के मर्डर के पर्याप्त सबूत होने का दावा पुलिस ने किया है। अपूर्वा ने साकेत कोर्ट में कबूल किया कि रोहित शेखर की हत्या उन्हीं के हाथों हुई है।
कोर्ट में दिए अपने बयान में अपूर्वा ने बताया कि उत्तराखंड से लौटने के बाद रोहित और उसके बीच काफी झगड़ा हुआ था। इसी बीच कुछ ऐसे हालात बने कि रोहित का गला दब गया, जिससे उनका दम घुट गया। अपूर्वा के बयान से यह मामला धारा ३०२ (हत्या) से धारा ३०४ (गैरइरादतन हत्या) की तरफ जा सकता है।
दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने भी इस हत्या को सुनियोजित नहीं माना है। ऐसे में पुलिस को यह साबित करना मुश्किल होगा कि यह इरादतन हत्या का ही मामला है।हालांकि अपूर्वा के लिए भी कई चुनौतियाँ अपनी बात साबित करने के लिए रहेंगी। गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को कुछ साल की ही सजा होती है हालाँकि ३०२ में हत्या आरोप साबित होने पर यह सजा कहीं ज्यादा कड़ी होती है।