जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा ३७० के प्रावधानों को निरस्त करने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घोषणा की है। सोमवार को राज्य सभा और मंगलवार को लोक सभा में इससे जुड़ा संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है।
इससे जुड़ी अधिसूचना में कहा गया है – ”भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७० के खंड १ के साथ पठित अनुच्छेद ३७० के खंड ३ की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि ६ अगस्त, २०१९ से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे… सिवाय खंड १ के।”
गौरतलब है कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को राज्य सभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान धारा ३७० के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था। उसी दिन यह राज्यसभा में पारित भी हो गया था। लोकसभा ने धारा ३७० के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प भारी बहुमत से मंगलवार को स्वीकृति दी। अब केंद्र सरकार के सारे कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे। विपक्ष के दलों कांग्रेस और अन्य ही नहीं एनडीए के सहयोगी जेडीयू विरोध किया है।