नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचकले पर सभी को जमानत दी है।
इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत अन्य 14 लोगों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के साथ उनके परिवार की पेशी है। लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती पेशी के लिए कोर्ट पहुंच गर्इ है। हालांकि लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे है।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलवे भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्ति की गर्इ थी। बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या किसी और तरीके से राजद प्रमुख लालू यादव (तत्कालीन रेल मंत्री) के परिवार के सदस्यों को प्रचलित बाजार दरों के पांचवें हिस्से तक अत्यधिक रियायती दरों पर अपनी जमीन बेची थी।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मंगलवार को तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्हे 4 और 11 मार्च को पेश होना था किंतु वे नहीं हुए जिसके बाद उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया था। और मंगलवार को तीसरे नोटिस पर भी तेजस्वी नहीं पेश नहीं हुए।