गुड़गांव जिला कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे कृष्णकांत की पत्नी और बेटे के हत्यारे गनर महिपाल को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले वीरवार को गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गनर को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट में सजा पर बहस हुई और इसके बाद सजा सुनाई गई।
13 अक्टूबर 2018 को जज की पत्नी और बेटे गनर के साथ कार से बाजार खरीदारी करने गए थे। खरीदारी कर वापस आए तो गनर कार के पास नहीं मिला। काफी देर के बाद आया तो मां-बेटे ने नाराजगी जताई। गुस्साए महिपाल ने दिनदहाड़े महिपाल ने जज की पत्नी ऋतु और बेटे ध्रुव की गोली मार दी थी। जज की पत्नी ने एक दिन बाद दम तोड़ दिया था जबकि बेटे ने 10 दिन बाद मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया था। बाजार की इस घटना का लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिए थे। जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि जज के बेटे ध्रुव के साथ गनमैन महिपाल की धक्का-मुक्की हो गई थी। ध्रुव ने रिवॉल्वर छीन ली थी। उससे रिवॉल्वर लेने के चक्कर में गोली चल गई, जिससे यह घटना हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें दुर्घटना वाली कोई बात नहीं है। वीडियो फुटेज, चश्मदीद व गवाहों के बयान से साफ पता चलता है कि दोषी ने इरादतन हत्या की और सबूतों को नष्ट करने का भी प्रयास किया। यह बेहद गंभीर अपराध है। महिपाल ने 2007 में हरियाणा पुलिस ज्वाइन की थी। उसके दो बच्चे हैं।