सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को आईएनएक्स धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इस तरह ईडी को एक बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए उसकी टिप्पणी करने को गलत बताया है साथ ही उसका आदेश रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए उनके विदेश जाने पर रोक लगाई है और न ही वे प्रेस में कोइ स्टेटमेंट (संभवता केस से जुड़े मामले में) दे पाएंगे। उनका पासपोर्ट फ़िलहाल अदालत में जमा (जब्त) रहेगा। चिदंबरम पिछले १०६ दिन से जेल में बंद थे। उन्हें २ लाख के बांड और मुचलके पर जमानत मिली है।
फैसले के बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि व्यापक सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिली है। ट्रिप्पल टेस्ट के मामले में अभियुक्त चिदंबरम को एक तरह से क्लीन चिट पहले ही मिल गयी थी। उन्होंने फैसले का स्वागत किया।