सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड के आयकर मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी की याचिकाओं पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए ४ दिसंबर की तारीख तय की है। अपनी अपील में राहुल और सोनिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें २०११-१२ के लिये उनके कर आकलन को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी (आयकर विभाग) उपस्थित है, इसलिए हम औपचारिक नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। हम मामले में अंतिम दलील के लिए चार दिसंबर की तारीख तय करते हैं।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में केवियट दायर किया था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई अपील दायर की जाती है, तो उसका भी पक्ष सुना जाए।
हाईकोर्ट के इस मामले से जुड़े आदेश को चुनौती वाली अपील कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने दायर की है। उन्होंने हाईकोर्ट के १० सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं।