अयोध्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। इस याचिका में केंद्र के भूमि अधिग्रहण करने के क़ानून की वैधता को चुनौती दी गयी है।
यह याचिका हिन्दू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी की तरफ से दाखिल की गयी है जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य की भूमि अधिगृहित नहीं कर सकती। इस याचिका से ६७.७ एकड़ ज़मीन अधिग्रहण मामले में नया मोड़ आ सकता है।
जानकारी के मुताबिक राज्य की ज़मीन पर केंद्र को कानून बनाने का हक़ नहीं है। गौरतलब है कि १९९३ में ज़मीन अधिग्रहण का क़ानून बनाया गया था।
याचिका में कहा गया है कि ज़मीन राज्य का विषय है और इसे लेकर केंद्र कानून नहीं बना सकता। हिन्दू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने केंद्र पर सवाल उठाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या सामने आता है।
कुछ रोज पहले ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल कर गैर विवादित ज़मीन देने की मांग की थी।