भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सोमवार (आज) सुनवाई शुरू हो गयी है। हेग में इस मुकदमे की सुनवाई में भारत और पाकिस्तान अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस समय भारत के वकील हरीश साल्वे अपना तर्क पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा पकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया है।
गौरतलब है कि पूर्व भारतीय नेवी अफसर जाधव को पाकिस्तान ने मौत की सजा सुनाई है। भारत इसका जबरदस्त विरोध करता रहा है। यह सुनवाई चार दिन चलेगी। भारत के वकील हरीश साल्वे, जो शुरू से इस केस को लड़ रहे हैं, इस समय अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। उधर पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कल (मंगलवार) दलीलें पेश करेंगे। इन दलीलों पर २० फरवरी को भारत का जवाब होगा जबकि इस्लामाबाद २१ फरवरी को अपनी आखिरी दलीलें पेश करेगा।
सम्भावना है कि जाधव मामले पर फैसला इसी साल आ सकता है। पाक सैनिकों ने कुलभूषण जाधव को मार्च २०१६ में बलूचिस्तान से ”पकड़कर” (भारत का आरोप उन्हें किडनैप किया गया) उनपर अफगानिस्तान में जासूसी के आरोप लगाया था। पाक मिलिट्री कोर्ट ने १० अप्रैल, २०१७ को ही उन्हें सजा-ए-मौत सुना दी थी। इस फैसले पर रोक के लिए भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने २०१७ में जाधव को सजा पर रोक लगा दी थी। वैसे पाकिस्तान कह चूका है कि वह जाधव की मौत की सजा को नहीं बदलेगा।
उधर भारत साफ़ कर चुका है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं हैं। बल्कि पाक सैनिकों ने उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से किडनैप किया था। भारत ने कोर्ट से अपील की है कि पाकिस्तान को जाधव की सजा रद्द करने का आदेश दिया जाए।