दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप मामले में दोषी करार दिया है। इस पर अदालत का आज ही फैसला आया है। अदालत उन्हें १९ दिसंबर को सजा सुनाएगी।
बहुचर्चित उन्नाव रेप मामले में आरोपी सेंगर को अदालत ने रेप की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने सबूतों के अभाव में एक और आरोपी शशी को बरी कर दिया है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सेंगर पर आरोपों का मामला चल रहा था। अब अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। भाजपा के विधायक रहे सेंगर को लेकर बहुत से आरोप लगते रहे। भाजपा पर भी आरोप लगे कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। सेंगर पर चार्ज शीट दायर करने में देरी पर भी खूब बबाल मचा था।
हालांकि, भाजपा नेता इन आरोपों को गलत बताते रहे थे। यह मामला मीडिया में आने के बाद जब तेज हो गया तो जनता के दबाव के बाद भाजपा ने सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।