सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इसे पूरी तरह पुलिस का मामला बताते हुए केंद्र की अर्जी वापस लेने को भी कहा है।
इस मसले पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि यह पूरी तरह पुलिस का मामला है। अदालत ने साथ ही इस मामले में दायर अर्जी वापस लेने का केंद्र सरकार को आदेश दिया है।
इस तरह यह मामला अब पूरी तरह पुलिस के जिम्मे आ गया है। किसानों का 26 जनवरी को दिल्ली में अपनी मांगों के हक़ में ट्रैक्टर परेड का कार्यक्रम है। किसानों ने कहा है कि जिस तरह उनका आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है वैसे ही उनकी ट्रैक्टर परेड भी होगी।
किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दृढ़ हैं। सरकार भी क़ानून वापस लेने के पक्ष में नहीं दिखती। ऐसे में किसानों के आंदोलन के जारी रहने की पूरी संभावना है। उनके 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड कार्यक्रम से सरकार पशोपेश में है।