कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर देने के मामले में अदालत ने ६ लोगों को दोषी करार दिया है जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। अदालत उन्हें सजा का ऐलान २ बजे करेगी।
इस जघन्या मामले में मुख्य आरोपी सांझीराम, दीपक, प्रवेश, तिलकराज, सुरेंद्र वर्मा और आनंद दत्ता को कोर्ट ने दोषी माना है। सजा का ऐलान अदालत २ बजे करेगी। मामले में करीब १६ माह के बाद फैसला आया है। एक अन्य आरोपी विशाल को अदालत ने बरी कर दिया है।
इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फैसले का स्वागत किया है। इस मामले में दोषी करार दिए गए लोगों में मुख्या आरोपी ग्राम प्रधान सांजी राम, एसपीओ दीपक खजूरिया, रसाना का परवेश, एएसआई तिलक राज, एएसआई आनंद दत्ता और एसपीओ सुरेंद्र कुमार शामिल हैं।
याद रहे कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की इस घटना से देश भर में गुस्सा फ़ैल गया था। यह सारी घटना एक मंदिर के परिसर में हुई थी। बच्ची की हत्या से देश स्तब्ध रह गया था।
अदालत ने ३ जून को सुनवाई पूरी की थी और जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने फैसला १० तारीख के लिए सुरक्षित रखा था। कठुआ केस में फैसला आने को लेकर अदालत और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
करीब १५ पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, १० जनवरी, २०१८ को बच्ची को अगवा कर कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था। चार दिन तक बेहोश रखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की रोजाना सुनवाई राज्य से बाहर पंजाब के पठानकोट में हुई। पठानकोट में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में सुनवाई शुरू हुई थी। कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ट्रांसफर के आदेश दिए थे।