दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया। मामले में चार अन्य आरोपी बरी हो गए हैं।
अपने फैसले में कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के तरीके को जधन्य बताया। गौरतलब है कि पीड़िता के पिता की अप्रैल, २०१८ में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी। कोर्ट इस मामले में सजा १२ मार्च को सुनाएगा। कोर्ट ने सेंगर को आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। फैसला सुनाते हुए तीस हजारी कोर्ट के जज ने इसे अपने न्यायिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल बताया। फैसला सुनाते हुए जज ने सीबीआई और पीड़ित के वकील की सराहना की।
इस मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उप निरीक्षक पुलिस कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया। शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, कांस्टेबल अमीर खान और शरदवीर सिंह कोर्ट से बरी हो गए हैं।
तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए चार मार्च की तिथि तय की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को यूपी से बाहर तब्दील कर दिया गया था।