दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय कर दिए हैं। सेंगर के सहयोगी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में आरोप तय किए हैं।
कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई कल (१० अगस्त) को करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलती है तो सुनवाई शनिवार या मंगलवार को होगी क्योंकि सोमवार को ईद की छुट्टी है। तीस हजारी कोर्ट के जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष सीबीआई ने आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता के पिता की पहले बुरी तरह पिटाई की गई थी और उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे।
अपनी जांच के आधार पर सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जो कट्टा और चार कारतूस पीड़िता की निशानदेही पर बरामद किये गए वह उसके नहीं थे। आरोपियों ने पुलिस के साथ मिलीभगत कर यह किया था। इसके अलावा एसआई कामता प्रसाद की गिरफ्तारी के एक माह बाद उसके घर से एक कट्टा बरामद हुआ था। कामता प्रसाद के वकील भरत सिंह की आपत्ति करने पर सीबीआई ने कहा कि उस हथियार की बरामदगी का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने इन आरोपियों की ओर से आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई का केस पूरी तरह झूठा व बेबुनियाद है। इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता के पिता को अवैध हथियार के मामले में फंसाया गया। पुलिस ने खुद उससे कट्टा और चार कारतूस बरामद किए थे।