महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और चिन्ह को लेकर चल रही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और मंगलवार को उद्धव ठाकरे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 फरवरी को दोपहर 3.30 बजे शिवसेना के उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की ओर से पेश हुए।
संजय राउत ने कहा कि, शिवसेना देश की सबसे पुरानी पार्टी है। चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी किसी और पार्टी के लिए नहीं आ सकता था, यह विशेष तौर शिवसेना के लिए किया गया फैसला है। राउत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग में पद पर बैठे हुए लोगों को इसलिए लाया गया ताकि वह यह फैसले ले सके, लेकिन हम इसे फैसला नहीं मानते हैं। फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा।
वहीं शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने।