समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके हलफनामे और उसमें दर्ज आयु को गलत पाया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने २७ सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है। अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश में स्वार विधानसभा हलके से निर्वाचित हुए थे। कोर्ट के इस फैसले से समाजवादी पार्टी नेता और सांसद आजम खान को झटका लगा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है।
गौरतलब है कि २०१७ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हवा के बावजूद रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। अब्दुल्ला आजम ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी सैनी को करीब ५० हजार मतों से ज्यादा हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्वाचन रद्द कर दिया है। आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अब्दुल्ला के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में आरोप था कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला की उम्र २५ साल नहीं थी।