सीबीआई के छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक वर्मा के याचिका पर सुनवाई मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने २९ नवम्बर के लिए रख दी। आज की सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश ने वर्मा की सीलबंद रिपोर्ट मीडिया में आने पर नाराजगी जाहिर की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के शुरू में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीलबंद रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन को एक दस्तावेज पढ़ने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह लीकेज कैसे हुई? इसके बाद आलोक वर्मा के वकील ने कहा उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि दस्तावेज कैसे लीक हुए।
अब इस मामले पर अगली सुनवाई २९ नवंबर को होगी। याद रहे सीवीसी की जांच रिपोर्ट के बाद सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कल अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने सीवीसी को भी एक जवाब दायर किया था। आलोक वर्मा ने कोर्ट से जवाब देने के लिए ज्यादा समय की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें ३ घंटे के अंदर जवाब देने को कहा था। इसके बाद आज यानी की मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई तय थी। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने साफ शब्दों में आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन से पूछा कि जब जवाब सीलबंद लिफाफे में मांगी गई थी तो आखिर रिपोर्ट लीक कैसे हुई? अब मामले पर सुनवाई २९ नवम्बर को होगी।