रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि होम लोन लेने वालो को सभी लोग लोक चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएं। और यदि बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती तो बैंक को हर रोज 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
आरबीआई ने कहा है कि, यदि ग्राहक सभी किस्तें चुका देता है तो उसकी प्रॉपर्टी के पेपर को समय से लौटा देना चाहिए।
बता दें, रिजर्व बैंक को इससे संबंधित शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के द्वारा लोन को पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जा रही है। और इन मामलों में ग्राहकों और बैंकों के बीच मुकदमा भी सामने आए है।