सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम्रपाली के करीब ४२,००० निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को आदेश दिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे। कोर्ट ने आम्रपाली के बंद पड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने को कहा है।
अदालत के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। उधर कोर्ट ने मंगलवार के अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली की फंड में की गई गड़बड़ी की जांच करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज हो। हर तीन महीने में जांच की जानकारी कोर्ट को देने के लिए भी कहा गया है।
याद रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने में संसाधनों की कमी की बात कहकर हाथ खड़े करने के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में १० मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों प्राधिकरणों ने घर खरीदारों के हितों को देखते हुए और सियासी दबाव के चलते आम्रपाली पर लीज एग्रीमेंट रद्द करने जैसी कोई कार्रवाई करने में खुद को लाचार बताया था। अब अदालत ने एनबीसीसी को ६ महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है।