आपको कैसे पता चीन ने ज़मीन कब्ज़ा रखी…सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर दर्ज मानहानि केस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते।

कोर्ट ने यह भी पूछा, “आप विपक्ष के नेता हैं, तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते?” राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि “उन्होंने चुनाव संसद में बोलने की छूट पाने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है।” सिंघवी ने कहा कि इस मामले में संज्ञान लिए जाने से पहले राहुल गांधी को प्राकृतिक न्याय (नैचुरिक जस्टिस) नहीं मिला।

कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह तर्क नहीं उठाया और अब सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष अनुमति याचिका (SLP) में यह बिंदु शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला उस टिप्पणी से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद सेना और जमीन कब्जे को लेकर की थी। इसी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मानहानि का मामला दर्ज हुआ है।