दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर हालात बने हुए हैं। दिवाली को देखते हुए इसमें और बढ़ोतरी के आसार हैं। ऐसे में हालात कहीं ज्यादा गंभीर न हों, इसलिए दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकते हैं। एनजीटी के इस आदेश के साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
देश के जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं हैं, उन शहरों में भी यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इस आदेश के मुताबिक, इस दौरान न तो कोई पटाखों की बिक्री कर सकेगा और न ही पटाखे जला सेगा। जिन शहरों वायु की गुणवत्ता ठीकठाक है, वहां पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति होगी, वह भी सिर्फ दो घंटे ही जला सकेंगे।
दिल्ली सरकार पहले ही लगा चुकी है प्रतिबंध
कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण ने दिल्ली-एनसीआर की हालत और खस्ता कर दी है। कोरोना के मामले में जहां तेजी से फिर बढ़ने लगे हैं, वहीं वायु प्रदूषण के चलते बिगड़ते हालात की आशंका के मद्देनजर दिल्ली सरकार व अन्य संस्थाओं से पहले से ही पटाखों पर प्रतिबंध की मांग उठने लगी थी। दिल्ली सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर सात तारीख से ही पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा रखा है। इसी के बाद से बाकी एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध की मांग उठने लगी थी। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने वीरवार को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पटाखे बनाने वालों के संगठन को भी सुना था। इंडियन फायरवर्क मैनुफक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलीलें रखीं। न्याय मित्र के तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राज पंजवानी, केंद्र और सीपीसीबी की दलीलों पर भी गौर किया।
पटाखे बिक्री के सारे लाइसेंस रद्द
दिल्ली पुलिस ने पटाखे बिक्री के लिए जारी किए गए सभी तरह के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। रविवार को पुलिस मुख्यालय से जारी एक बयान में बताया गया कि राजधानी में पटाखे बेचने के सभी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों को गिरफ्तार करके पुलिस उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 286 के अलावा एक्सप्लोसिव्स एक्ट की धारा 9-बी के तहत भी केस दर्ज कर रही है।