आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्दीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी पर लगी रोक कोर्ट ने २९ नवम्बर तक बढ़ा दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरूवार को यह आदेश कोर्ट ने दिए। गौरतलब है कि चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक पहली नवंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन अब चिदंबरम को राहत मिल गयी है। दिल्ली हाईकोर्ट में आईएनएक्स मीडिया मामले में पहले भी चिदंबरम को गिरफ्तारी के मामले में पांच बार राहत मिल चुकी है।
पहले कोर्ट में चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट चिदंबरम को सुरक्षा देते हुए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चिदंबरम की जमानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है।
पहले हुई सुनवाई में एयरसेल-मैक्सिस धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम से पूछताछ की थी। चिदंबरम के बेटे कार्ति से ईडी ने दो बार पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने जुलाई में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। गौर रहे ३५०० करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार और ३०५ करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका जांच एजेंसियों की छानबीन के दायरे में है।