दो दिन पहले राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के नाम पर रकबार खान नामक व्यक्ति की लिंचिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच में गया है। इस मामले में दायर की गयी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में रकबार खान मामले में राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए तय की है।
रकबार मामले को लेकर देश भर में नाराजगी है। अब सुप्रीम कोर्ट में तहसीन पूनावाला ने याचिका डाली है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशों जारी कर सख्ती से उनका पालन करने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकीं हैं।
गौरतलब है कि कथित गौरक्षकों ने अलवर में मॉब लिंचिंग में रकबार खान की मौत के मामले में राज्य पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यह भी आरोप लगा है की पुलिस ने खान को अस्पताल पहुंचाने से पहले घटना स्थल पर बरामद गायों को गौशाला पहुंचाने को तरजीह दी। यह भी आरोप है कि पुलिस ने भी रकबर की पिटाई की। कहा यह भी गया है है कि रक़बार को अस्पताल पहुंचाने में तीन घंटे की देरी हुई जिससे उसकी मौत हो गई। अन्यथा उसे बचाया जा सकता था।