रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी से बॉम्बे हाईकोर्ट से आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में अंतरिम राहत नहीं मिली है। उन्होंने इसके लिए याचिका डाली थी लेकिन कोर्ट ने सोमवार को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए अर्नब सेशन कोर्ट जा सकते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोस्वामी की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें एक दिन पहले ही अलीबाग स्कूल से तलोजा जेल भेजा गया है।
बता दें गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को गोस्वामी ने कथित तौर पर बकाया रकम का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने 5 मई, 2018 को आत्महत्या कर ली थी।
याद रहे महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में उन्हें इंकार कर दिया।और कहा कि वे चाहें तो सेशन कोर्ट जाएं। अदालत ने अपने फैसले में कोर्ट को 4 दिन में फैसला करने का भी निर्देश दिया है। सेशन कोर्ट में अर्नब पहले ही याचिका डाल चुके हैं।