अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में २००५ में हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत ने मंगलवार को चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक आरोपी को बरी कर दिया है। याद रहे आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया गया था। पांच जुलाई, २००५ में हुए आतंकी हमले में दो लोग मारे गए थे, तो वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे।
इस मामले की सुनवाई नैनी सेंट्रल जेल में हुई। विशेष अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है उनमें डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम,
फारुक हैं जबकि मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है।
याद रहे इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था और वे लम्बे समय से नैनी जेल में बंद थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र कर रहे थे। प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत की तरफ से जिन चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उनपर ४० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी किया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में कुल ६३ गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें १४ पुलिसकर्मी थे। पिछले १४ साल से मामले में सुनवाई और ट्रायल चल रहा था। लंबी सुनवाई के बाद जज ने १८ जून की तारीख फैसले के लिए तय की थी। जांच के दौरान पुलिस ने पांच लोगों को साजिश रचने, आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अयोध्या आतंकी हमले के चार दोषियों को उम्रकैद
प्रयागराज की विशेष अदालत ने एक आरोपी को बारी किया