सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को वेब सीरीज ‘तांडव’ वाले मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए कहा कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स के लिए लाए गए केंद्र की गाइडलाइंस पर भी चर्चा की।
अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए लाए गए केंद्र के नए नियमों में पर्याप्त दम नहीं है और इससे प्रॉसिक्यूशन की शक्ति नहीं मिल जाती है।
इससे पहले अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद होईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी, जिसे हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनहोने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिना किसी कानून के आप (सरकार) इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते।’