कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के दिशानिर्देश बुधवार को जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार को छूट बढ़ाने के लिए एक तरह से मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल, अर्थव्यवस्था में अक्टूबर-नवम्बर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। 31 अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन भी नहीं होगा।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति ज़रूरी होगी। नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे की नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी खुशी के साथ मना सकें।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी विकल्प बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पांच अक्तूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4.0 में लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को सशर्त फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी।