बंगाल के एससीसी भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई जांच कराने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।

इस मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने एससीसी भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

बेंच का यह आदेश गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले में  सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में स्कूल सेवा आयोग में सीबीआई की जांच का आदेश दिया गया था।

याद रहे अदालत के आदेश पर सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के कर्मचारियों से जुड़े कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। अब अदालत ने मामले में नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।