पति के जबरन यौन संबंध से गर्भवती होने वाली महिला भी रेप पीड़िता: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर बिना मर्जी के कोई विवाहित महिला भी गर्भवती होती है तो इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत रेप ही माना जाना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि रेप की परिभाषा में ‘मैरिटल रेप’ भी शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पतियों द्वारा किया गया महिला पर यौन हमला बलात्कार का रूप ले सकता है।

अदालत ने कहा कि बलात्कार की परिभाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के तहत वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। याद रहे हाल में दिल्ली हाईकोर्ट में भी मैरिटल रेप को लेकर सुनवाई हुई थी, हालांकि, दो जजों की राय अलग-अलग थी।