5जी टेक्नोलॉजी पर जूही चावला की याचिका खारिज, 20 लाख जुर्माना

उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किए जाते हैं। दरअसल जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय बेस्ड हैं। अदालत साथ ही जूही चावला से कहा कि वो इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।

इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे आर मिधा की पीठ ने 2 जून को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि जूही चावला दोषपूर्ण हैं और ये याचिका सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। पीठ ने जूही ये भी पूछा था कि उन्होंने इस मामले में पहले सरकार के पास जाने के बजाय याचिका कोर्ट में क्यों दायर की गई। उन्होंने सीधे अदालत का रुख करने पर भी सवाल उठाए थे।