ज़मीन मामले में हुड्डा-वोरा को जमानत मिली

विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट रि-अलॉट करने के मामले में गुरूवार को जमानत दे दी है।
दोनों नेताओं को ५-५ लाख के बेल बांड पर अदालत ने जमानत दी. इसके साथ ही दोनों आरोपियों को सीबीआई की तरफ से मामले में दाखिल चार्जशीट की कॉपी सौंपी गई। मामले की अगली सुनवाई अब ६ फरवरी को होगी जिसके बाद इस मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को जमीन आवंटन मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को जमानत दे दी।
एजेएल जमीन आवंटन मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के समन पर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें ५-५ लाख के बेल बांड पर जमानत दे दी गई। सीबीआई ने पहली दिसंबर, २०१८ को इस मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते नेशनल हेराल्ड की सब्सिडरी एजेएल को २००५ में १९८२ की दरों पर प्लॉट आवंटित करवाए थे। आरोप है कि एजेएल को यह जमीन आबंटित करने के लिए नियमों की अनदेखी की गई।