दिल्ली हाईकोर्ट का खेड़ा को ईरानी मानहानि मामले में अपना ट्वीट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक ट्वीट हटाने को कहा है। कोर्ट ने बार लाइसेंस को लेकर कांग्रेस नेता के आरोपों के मामले में सुनवाई करते हुए इससे जुड़ा ट्वीट तुरंत हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साथ ही कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेटा डिसूजा को समन जारी किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर ट्वीट नहीं हटाया गया तो सोशल मीडिया कंपनी अपनी ओर से ट्वीट हटाए। याद रहे ईरानी ने दो करोड़ रुपये की मानहानि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया है। इस मामले में अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

याद रहे जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी।

इसके बाद ईरानी ने दोनों कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भेजकर उन और बेटी पर लगाए गए आरोपों को निराधार और झूठे बताते हुए माफी मांगने को कहा था। नोटिस में कहा गया है कि जोइश ईरानी ने कभी भी कोई बार या कोई व्यावसायिक उद्यम चलाने के लिए किसी लाइसेंस के वास्ते आवेदन नहीं किया है।