सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का दावा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नहीं हुई एक भी छात्रा की हत्या

जिस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में खुद लड़कियों ने आरोप लगाए थे, उसे लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि वहां किसी लड़की की हत्या नहीं हुई। शेल्टर होम के परिसर के पास जो कंकाल मिले हैं वे लड़कियों के नहीं किसी और के हैं क्योंकि रिपोर्ट में गायब बताई गयी सब लड़कियां जीवित मिली हैं।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि वहां किसी लड़की की हत्या नहीं हुई है। सीबीआई के सर्वोच्च अदालत में इस ब्यान के बाद राजनीति तेज हो गयी है। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिया है। आरजेडी ने कहा है कि सीबीआई ने तो पूरा मामला ही पलट दिया है।

याद रहे सीबीआई ने तीन दिन पहले उच्चतम न्यायालय को बताया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न के १७ मामलों में जांच पूरी हो गई है और जिलाधिकारियों सहित संलिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर कर दी गई है। सर्वोच्च अदालत में दायर की स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) में जांच एजंसी ने कहा कि शुरुआती जांच में कोइ अपराध होने जैसे मामले को साबित कर सकने वाला साक्ष्य नहीं मिला लिहाजा कोइ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

सर्वोच्च अदालत में अब बुधवार सीबीआई ने दावा किया कि शेल्टर होम में किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई है। जिनके हत्या को लेकर शक था, वे सभी जीवित मिली हैं। कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए जिन्होंने अदालत को बताया कि हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला है। हत्या के शक वाली सभी ३५  लड़कियों को जीवित पाया गया है।

अदालत में यह भी बताया गया कि शेल्टर होम परिसर से जो हड्डियां मिली हैं, वो  व्यस्कों की हैं। अदालत में दावा किया गया कि सीबीआई जांच में साफ हो गया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी नाबालिक की हत्या नहीं हुई।