सुप्रीम कोर्ट ने पुरी रथ यात्रा पर अपना फैसला पलटा, दी सशर्त इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने की अब अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौता किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाली रथयात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ नहीं करेंगे।
इसके बाद शीर्ष कोर्ट के फैसले को लेकर करीब 10 पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थीं। जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कड़ी शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं तो वो यात्रा पर रोक लगा सकती है।
इससे पहले 18 जून को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा था, ‘यदि इस साल हमने रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।’ पीठ ने ओडिशा सरकार से यह भी कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में कहीं भी यात्रा, तीर्थ या इससे जुड़े गतिविधियों की इजाजत न दे।