सुप्रीम कोर्ट: केरल में राज्य सरकार द्वारा बकरीद पर व्यापारियों को छूट देने वाला फैसला माफी योग्य नहीं

केरल के मुख्यमंत्री पिनरार्इ विजयन ने 17 जुलार्इ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने इलाके में पॉजिटिविटी रेट के अनुसार 21 जुलार्इ को बकरीद मनाने के लिए व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति दी थी।

बकरीद के मौके पर राज्य सरकार के कोरोना महामारी में पाबंदियों में छूट दिए जाने के फैसले से नाराज़ होकर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगार्इ है। और कहा कि, व्यापारियों को छूट देने की मांग को स्वीकार कर लेना बेहद गलत है व माफ करने योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि, “भारत के नागरिक के जीवन का अधिकार का उल्लंघन किसी भी प्रकार के दबाव से नही किया जा सकता। कोर्इ भी अप्रिय घटना घटित होने के बाद यदि उसे हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो उसके अनुसार कार्यवार्इ की जाएगी। केरल की सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने का निर्देश दिया जाता है।“

अदालत ने चेतावनी दी है कि, यदि सरकार द्वारा छूट देने के बाद राज्य में संक्रमण फैलता है तो इसके खिलाफ उचित कार्यवार्इ की जाएगी।