सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के पांचवें मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया है।

चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले को सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को मामले में दोष करार दिया है। अब लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवे मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले लालू चार अन्य मामलों में भी दोषी करार दिए गए थे।

याद रहे डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के आरोप लगे थे। मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 55 की अब तक मौत हो चुकी है। लालू इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया था। दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया था। मामले के छह आरोपी फरार हैं।