सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं!

मुंबई: होटल, शराब खाना और बार जैसे अन्य वैध जगहों के अलावा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर अब गाज गिर सकती है सरकार की।भाजपा विधायक अतुल भातखलकर द्वारा विधानसभा में पेश गैैर सरकारी बिल में महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 1 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है।भातलकर का कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीक होशो-हवास खोने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार इनकी अश्लील हरकतों से महिलाओं में असुरक्षा की भावना निर्माण हो जाती है। धार्मिक स्थानों पर भी कइ दफा गैर जिम्मेदाराना हरकत करते पियक्कड़ पाये जाते हैं। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों पर अंकुश जरूरी हो गया है।

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाते हुए पहली दफा पकड़े जाने पर एक साल की कड़ी सजा और 10 हजार रुपये का दंड करने का प्रस्ताव ,दूसरी दफा पकड़े जाने पर दो साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव और तीसरी दफा शराब के नशे में हंगामा करते पकड़े जाने पर उसके अपराध को गैर जमानती बनाया जा सकने का प्रस्ताव है।