शर्तों के साथ दिल्ली में वाहन चलाने की इजाजत, मार्केट भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी : केजरीवाल

दिल्ली सरकार ने लॉक डाउन के छोटे चरण में पाबंदियों और छूट की सोमवार को घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपसी दूरी के नियम के पालन के साथ दिल्ली में कई सेवाओं को शुरू करने की इजाजत होगी।

केजरीवाल ने सोमवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक यह खत्म नहीं होगा लिहाजा हमें इसके साथ ही जीना होगा। उन्होंने कहा कि सबको मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शर्तों के साथ बस, ऑटो, कैब, टैक्सी को इजाजत दी जाएगी और बाजार भी ऑड-ईवन के नियम से खुलेंगे। सीएम ने बताया कि दिल्ली में अब रेस्टोरेंट खोले जाएंगे हालांकि उससे सिर्फ सिर्फ होम डिलिवरी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भी खोले जाएंगे लेकिन उसमें दर्शकों की जाने की इजाजत नहीं होगी।

सीएम ने कहा कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकल रिक्शा (एक पैसेंजर) के साथ जबकि टैक्सी और कैब दो पैसेंजर के साथ चल सकेंगे। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा भी दो पैसेंजर के साथ जबकि आरटीवी ज्यादा से ज्यादा ११ पैजेंसर के साथ चल सकेगी। बसें भी शुरू होंगी लेकिन एक बस में २० से ज्यादा पैसेंजर जाने की इजाजत नहीं होगी। बसों में आपसी दूरी का सख्ते से पालन कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बस में हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग होगी जबकि फोर व्हीलर में दो  पैजेंसर और टू व्हीलर में एक व्यक्ति ही जा सकेगा। सभी मार्केट ऑड -ईवन के नियम से खोले जाएंगे। शादी कार्यक्रम की इजाजत होगी लेकिन केवल ५० मेहमान शामिल होने के ही मंजूरी होगी। अंतिम संस्कार के लिए केवल २० लोगों को इजाजत होगी।

केजरीवाल के मुताबिक निर्माण गतिविधि की इजाजत होगी, लेकिन मजदूर केवल दिल्ली वाले होंगे। सभी इंडस्ट्री खोली जाएंगी, लेकिन इंडस्ट्री के टाइम अलग-अलग होंगे। सारे मार्केट खुल जाएंगे लेकिन मार्केट और मार्केट कॉन्पलेक्स में ऑड इवन होगा। सभी प्राइवेट और सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। बॉर्डर पर सभी जरूरत की सेवा वाले लोगों को इजाजत दी जाएगी। सभी तरह का माल ले जा रहे ट्रकों को आने-जाने की इजाजत होगी।

क्या-क्या रहेगा बंद
मेट्रो नहीं चलेगी, कालेज, स्कूल, होटल, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बार, ऑडिटोरिम बंद रहेंगे। बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक समारोह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शाम ७ से सुबह ७ तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी जबकि ६५ साल के ऊपर की उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं को घर में रहना होगा। सैलून बंद रहेंगे। कारपूल-यार कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी, हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वह सवारी वाले इलाके को सैनिटाइज करेगा। पैंसठ साल से ऊपर और १० साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिस दुकान पर आपसी दूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी वह बंद कर दी जाएगी। कंटेनमेंट जॉन के अंदर किसी भी तरह की कोई गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या १० हजार के पार चली गयी है।