वाहन चलाते समय मास्क लगाना अनिवार्य, हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार

हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि वाहन चलाते समय सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। लॉकडाउन के बाद अप्रैल 2020 में ही यह अनिवार्य कर दिया गया था और यह आदेश अब भी लागू है। सरकार ने यह स्पष्टीकरण एक वकील की याचिका पर जस्टिस नवीन चावला की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दाखिल हलफनामे पर दिया।
वकील सौरभ शर्मा ने याचिका में निजी कार में अकेले होने का हवाला देते हुए ड्राइविंग के वक्त मास्क न पहनने पर 500 रुपये का चालान किए जाने को चुनौती दी है। इसी मामले में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि 9 सितंबर को वह काम पर जा रहा था और दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कार में अकेले होने के बावजूद मास्क न लगाने के कारण उनका चालान काट दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील पी. वर्गीज ने अदालत को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के चार अप्रैल के कार्यालय आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेसवार्ता आयोजित की थी। इस प्रेसवार्ता में स्पष्ट किया गया था कि कार में अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है।
अदालत ने 17 सितंबर को इस मामले में नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के वकील ने अदालत के समक्ष सही स्थिति पेश करने के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा था। अदालत ने मंत्रालय को इसके लिए दो हफ्ते का समय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सात जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर अतिरिक्त समय की मांग न करें। अदालत ने ऐसी ही दो अन्य याचिकाएं भी 7 जनवरी को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी हैं।