राहुल को विदेशी नागरिकता पर गृह मंत्रालय का नोटिस

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने की है शिकायत

लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकता की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। मंत्रालय के नोटिस में राहुल गांधी को कहा गया है कि वह नागरिकता को लेकर शिकायत पर अपनी वास्तविक स्थिति १५ दिन के भीतर बताएं।
गृह मंत्रालय ने यह नोटिस भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर जारी किया है। सुब्रह्मण्यम पहले से यह आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने हाल ही में इसी तरह की नागरिकता पर सवाल उठाती एक शिकायत पर जांच के बाद राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।
गृह मंत्रालय में निदेशक (नागरिकता) बीसी जोशी की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है – ”मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस मंत्रालय को डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से एक शिकायत मिली है। इसमें जानकारी दी गई है कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी को वर्ष २००३ में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत की गयी थी,   जिसका पता ५१ साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशर एसओ२३ ईएच था, और आप उसके निदेशकों में से एक और सचिव थे।”
पत्र में आगे लिखा गया है – ”शिकायत में यह भी जानकारी दी गई है कि १० अक्टूबर, २००५ और ३१ अक्टूबर, २००६ को दाखिल की गई कंपनी की वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि १९ जून, १९७० बताई गई है, और आपने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है।” शिकायत के अनुसार, १७ फरवरी, २००९ को दी गई कंपनी की डिसॉल्यूशन अर्ज़ी में भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। गृह मंत्रालय ने कहा – ”आपसे आग्रह है कि इस मामले में वास्तविक स्थिति से इस खत के मिलने के एक पखवाड़े के भीतर मंत्रालय को अवगत कराएं।”