यूपी में अगर वाहन पर लिखी जाति, तो जब्त हो सकती है गाड़ी

एक वक्त था जब कहा जाता था कि, एमपी गजब है… लेकिन ये कहावत यूपी पर अब ज़्यादा फिट बैठती है। लोगों को सहूलियत के बजाय बांटने और कमाने के नियम-कानून धड़ल्ले से बन रहे हैं। ताज़ा नियम बाइक या कार पर जाति लिखने वालों पर कार्रवाई से जुड़ा है। पकड़े जाने पर परिवहन अधिकारी गाड़ी का चालान करके जुर्माना वसूलेंगे। यहां तक कि वाहन भी जब्त किया जा सकता है। इस मामले में अपर परिवहन आयुक्त ने नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ  से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर चल रहे हजारों वाहनों की नंबर प्लेटों पर जाति लिखाने को सामाज के लिए खतरा बताया था। पीएमओ ने यह शिकायत एक्शन लेने के लिए यूपी सरकार को भेजी। मालूम हो कि यूपी में बड़ी संख्या पर वाहनों पर लोगों ने ‘यादव’, ‘जाट’, ‘राजपूत’, ‘ब्राह्मण’, ‘क्षत्रिय’ समेत कई जातियां लिखवाने के चलन अन और तेजी से बढ़ा है।  अब नंबर प्लेटों पर जाति लिखाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि यूपी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था मे जातीय समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं।
पहली दफा में 500 और फिर 1500 रुपये जुर्माना
परिवहन विभाग के प्रवर्तन अफसरों की  मानें तो अगर नंबर प्लेट गलत साइज और आंड़े तिरछे अंकों में मिली तो उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। जातिसूचक शब्द लिखाने वालों के पकड़े जाने पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहली बार में 500 और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।