मुख्यसचिव मारपीट मामले में केजरीवाल को राहत

आम आदमी पार्टी को गुरूवार को दोहरी राहत मिली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया  सहित ११ विधायकों को को राहत देते हुए जमानत दे दी है। उधर रोगी कल्याण समिति के मामले में भी आप को रहत मिली है।

अंशु प्रकाश मारपीट के मामले में कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्‍य विधायकों को जमानत दे दी। इन सभी को ५० हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है। न्यायालय ने मामले में दस्तावेजों के जांच के लिए अब ७ दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि १९ फरवरी की रात उन्हें दिल्ली के सीएम के घर बुलाया गया और वहां मौजूद दो विधायकों ने उनके साथ कथित तौर पर हाथापाई की। मुख्य सचिव ने शिकायत में लिखा है कि सोमवार रात १२ बजे मीटिंग में आने के लिए उन पर दवाब भी बनाया गया था।

गौरतलब है कि  दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केजरीवाल सिसोदिया समेत कुल १३ लोगों को आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास शिविर में उनके साथ १९-२० फरवरी की रात मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में विधायकों अमानतुल्ला और प्रकाश जरवाल सहित अन्य विधायकों ने मारपीट की थी। मुख्य सचिव के मुताबिक, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार के तीन साल पूरे होने पर जारी किए जाने वाले टीवी विज्ञापन के बारे में बातचीत करने के लिेए बुलाया गया था।