मुंबई हमले के साजिशकर्ता को पाक अदालत ने सुनाई 15 साल की क़ैद

मुंबई आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं। अब पाकिस्तान की एक अदालत ने 2008 के मुंबई हमले के एक साजिशकर्ता साजिद को 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने यह सजा आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में सुनाई है। साजिद 26/11 के मुंबई हमलों में भूमिका के लिए भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इस घटना में 166 लोग की जान गयी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सजा इस महीने की शुरुआत में लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकी साजिद मजीद मीर को सुनाई। दोषी घोषित मीर अप्रैल में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद से कोट लखपत जेल में बंद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने मीर पर 4,00000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी), जो मीडिया को ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की जानकारी साझा करता है, ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में मीर की दोषसिद्धि की सूचना नहीं दी थी। यह जानकारी में मीडिया में इस मामले से जुड़े एक वकील के जरिये बाहर आई।

वैसे मीर को लेकर पहले यह रिपोर्ट्स मीडिया में आती रही थीं कि उसकी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने साजिद मीर को एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाने की मांग करने के लिए गिरफ्तार किया था और उस पर मुकदमा चलाया गया था। साजिद मीर, पर पांच मिलियन अमरीकी डालर का इनाम भी घोषित है। मीर कथित तौर पर 2005 में फर्जी नाम से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत आया था।